अयोध्या राम जन्मभूमि आतंकी हमले का फैसला: चार आरोपियों को आजीवन कारावास, एक बरी

लखनऊ। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में वर्ष 2005 में हुए आतंकी हमले में इलाहाबाद की स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया है। स्पेशल जज एससी-एसटी दिनेश चंद्र ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. फैसले को देखते हुए अयोध्या से लेकर प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है।

आपको बता दें कि जज दिनेश चंद्र की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को पूरी हो चुकी है. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा कराए गए इस हमले में एक टूरिस्ट गाइड समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पुलिस की जवाबी हमले में 5 आतंकवादी मार गिराए गए थे. वहीं, सीआरपीएफ और पीएसी के 7 जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे।

14 साल पहले हुई थी गिरफ्तारी
मारे गए आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल सिम की जांच से पांच अभियुक्तों आसिफ इकबाल उर्फ फारुक, मो. शकील, मो. अजीज और मो. नसीम का नाम प्रकाश में आया था, जिन्हें 28 जुलाई 2005 को और डा. इरफान को इसके पूर्व ही 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि इन सभी ने मिलकर हमले की साजिश रची और हथियार जुटाए थे.

नैनी जेल में पूरी हुई सुनवाई
गौरतलब है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि में 5 जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले के मामले में नैनी जेल स्थित विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी. वर्ष 2006 में फैजाबाद से इलाहाबाद की जिला अदालत में स्‍थानांतरित हुए इस मामले की सुनवाई सुरक्षा कारणों से नैनी सेंट्रल जेल में ही चल रही थी.

आपको बता दें कि 5 जुलाई 2005 में अयोध्या में हुए आतंकी हमले में 2 बेगुनाहों की मौत हो गई थी और घटना के डेढ़ घंटे बाद की जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकी भी मारे गये थे, जबकि कई जवान भी घायल हुए थे. घटना के बाद गिरफ्तार आरोपियों को सुरक्षा कारणों से वर्ष 2006 में इलाहाबाद की नैनी सेन्ट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया था. इस मामले का ट्रायल भी नैनी सेन्ट्रल जेल स्थित स्पेशल कोर्ट में ही चलाया गया।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*