नई दिल्ली। हरियाणा सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को ससुराल से मिले सामानों और धनराशि का ब्यौरा देना होगा। हरियाणा सरकार के अधीन हर कर्मचारी को हरियाणा सर्विस रूल्स 2016 के 18(2)के तहत अब ससुराल से मिले सामानों और धनराशि का ब्यौरा अंडर टेकिंग के रूप में देकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में अपने सम्बंधित कंट्रोलिंग ऑफिसर /एच ओ डी के माध्यम से अपलोड करनी होगी।
यह आदेश चीफ सेक्ट्री कार्यालय की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के अंडर सेक्ट्री द्वारा आदेश क्रमांक 2/12/2016 -2 जी एस ,दिनांक 22 जून 2018 को जारी किया गया है।
हरियाणा सरकार के अधीन हर कर्मचारी को हरियाणा सर्विस रूल्स 2016 के 18(2) के तहत अब ससुराल से मिले सामानों और धनराशि का ब्यौरा देना होगा। कर्मचारी को ब्यौरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में अपने संबंधित कंट्रोलिंग ऑफिसर/एचओडी के माध्यम से अपलोड करना होगा।
यह आदेश चीफ सेक्रेटरी कार्यालय की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के अंडर सेक्रेटरी द्वारा आदेश क्रमांक 2/12/2016 -2 जी एस ,दिनांक 22 जून 2018 को जारी किया गया है।
इस पत्र में इसी कार्यालय द्वारा 18 और 22 फरवरी 2017 को जारी आदेशों का हवाला भी वर्णित है। क्योंकि पहले सरकार ने एंटी डौरी लॉ के तहत सरकारी नौकरी में अविवाहित ऐसे कर्मचारी जो विवाह बंधन में प्रवेश करेंगे के लिए जारी कर रखा था कि ससुराल से मिले सामानों और धनराशि का ब्यौरा देना होगा।
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