कोर्ट का फैसला: इस बीजेपी विधायक को उम्र कैद की सजा, 22 साल पहले हुई….

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 22 साल पुराने हत्याकांड के मामले में बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को ये सजा सुनाई है। कोर्ट ने अशोक सिंह चंदेल समेत दस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला साल 1997 में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के प्रकरण की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया है।
आपको बता दें कि 22 साल पहले हमीरपुर में राजीव शुक्ला के परिवार तीन सदस्यों समेत पांच लोगों की भरे बाजार हत्या कर दी गई थी। इसमें राजीव शुक्ला के बड़े भाई राजेश शुक्ला, राकेश शुक्ला, राकेश का पुत्र गणेश के अलावा वेद प्रकाश नायक और श्रीकांत पांडे थे। वेद प्रकाश और श्रीकांत इनके निजी सुरक्षाकर्मी थे। इस मामले में अशोक चंदेल और उनके निजी गनर रुक्कू समेत 11 लोगों को नामजद किया गया था। अशोक चंदेल इस मामले में लम्बे समय तक जेल में रहे, जेल से चुनाव लड़ कर वह सांसद बने थे। अशोक चंदेल समेत दस लोगों को निचली अदालत बरी करने के बाद राजीव शुक्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी
इस मामले में हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक अशोक चंदेल व अन्य को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। चंदेल के अलावा रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू, साहब सिंह, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, श्याम सिंह आदि को सजा सुनाई गई है।

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