मनी लॉन्ड्रिंग : रॉबर्ट वाड्रा नहीं कर रहे जांच में सहयोग, आज फिर पूछेगी ईडी

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच जारी है। शनिवार को तीसरे दिन उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना है। ईडी सूत्रों के मुताबिक वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आगे उन्हें समन किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों की पूछताछ में वाड्रा ने लंदन में अपनी किसी प्रॉपर्टी से इनकार किया है, जबकि प्रवर्तन एजेंसी का आरोप है कि वाड्रा ने विदेश में अवैध जायदाद खरीदने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। इससे पहले बीते बुधवार को वाड्रा एजेंसी के सामने पेश हुए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा मध्य दिल्ली के जामनगर भवन स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं।
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 19 लाख पाउंड की विदेश में मौजूद अघोषित प्रॉपर्टी से जुड़ा है, जो कथित रूप से वाड्रा की है. ईडी की जांच के दौरान वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा का नाम सामने आने के बाद अरोड़ा के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. लंदन की प्रॉपर्टी कथित रूप से भंडारी ने खरीदी और इसकी मरम्मत पर अलग से हुए खर्च के बावजूद इसे खरीदी गई कीमत पर ही 2010 में बेच दिया गया. उनसे गुरुवार को भी इसी मामले में लंबी पूछताछ हुई. वाड्रा के साथ उनके वकीलों की पूरी टीम मौजूद थी. दावा है कि पिछले दिनों की पूछताछ में वाड्रा ने पूरी जानकारी नहीं दी है, इसलिए उनसे आगे की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है. उनका जवाब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा. इससे पहले ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा था कि लंदन की प्रॉप्रटी एक पेट्रोलियम सौदे में ली गई रिश्वत का हिस्सा है. इस रकम को भंडारी की यूएई स्थित कंपनी एफजेडसी सनटेक इंटनेशनल ने ट्रांसफर किया था. वाड्रा से जुड़े इस केस में आरोपी मनोज अरोड़ा भी एक प्रमुख संदिग्ध है. दूसरी ओर बीकानेर जमीन खरीद के एक मामले में वाड्रा और उनकी मां मुरीन वाड्रा को जयपुर ईडी के दफ्तर में 12 फरवरी को पेश होना है. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने इसके लिए आदेश दिया है जिसके बाद वाड्रा ईडी से पूछताछ के लिए जयपुर पहुंचेंगे. ईडी ने कहा है कि वाड्रा को नवंबर 2018 तक तीन बार नोटिस भेजा गया है लेकिन वे पेश नहीं हुए. रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी थी. इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि वाड्रा के खिलाफ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी लेकिन यह भी आदेश दिया था कि आगे की जांच के लिए उन्हें 12 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना होगा. जोधपुर हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. वाड्रा की कंपनी के खिलाफ ईडी में एक शिकायत दर्ज है जिसमें कहा गया है कि स्काईलाईट हॉस्पिटलिटी ने अवैध ढंग से बीकानेर के कोलायत में 275 बीघा जमीन खरीदी. यह प्रॉपर्टी बेनामी खरीदने का आरोप है जिसमें बिचौलिया महेश नागर के ड्राइवर के नाम भी जमीनें हैं. आरोपों के मुताबिक स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मुरीन वाड्रा को डायरेक्टर बताया गया है.

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