मथुरा समेत यूपी में नियम को कड़ाई से लागू करने का निर्देश

halmet

दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट अनिवार्य, न पहनने पर एक हजार रुपये का चालान

मथुरा / लखनऊ। बाइक या स्कूटर मतलब दो पहिया वाहन  पर दो लोग बैठकर निकल रहे हो तो दोनों लोग हेलमेट पहनकर ही निकलें। हेलमेट पहनकर नहीं निकले तो एक हजार रुपये का चालान कट सकता है। अब यूपी में दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। यातायात निदेशालय के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है ।  सख्ती पुलिसवालों पर भी की गई है। अगर पुलिस कर्मियों ने यातायात नियम तोड़ा तो उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।

पुलिस कप्तानों व पुलिस आयुक्तों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य होने के बावजूद दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी इसका पालन नहीं कर रही है। इसका पालन सख्ती से कराया जाए। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश पर 11 अगस्त 2016 को उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 में संशोधन करते हुए मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया था।

एडीजी (यातायात) ने कहा कि यातायात नियमों का पुलिस कर्मियों द्वारा पालन न करने से इसके क्रियान्वयन में असुविधा होती है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पुलिस के निकलने और आम लोगों का चालान कटने से हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। जबकि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार जो प्राधिकारी इन प्रावधानों का पालन कराने के लिए अधिकृत है, वह खुद नियम तोड़ता है तो उसे निर्धारित दंड से दो गुना जुर्माना भरना होगा।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*