आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा— एक हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत सोमवार को रद्द कर दी। सीजेआई एन वी रमण और जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस हिमा कोहली की विशेष बेंच ने आरोपी को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को भी कहा। आशीष की जमानत के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

बताते चलें कि आशीष की जमानत रद्द करवाने के लिए किसानों ने याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि वह अपनी पहुंच के दम पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। उधर सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द करने वाली याचिका पर विचार करने की सिफारिश की थी। इस पर शीर्ष अदालत ने चार अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। इससे पहले हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे।

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