बजट 2023: वित्त मंत्री ने पेंशन धारकों को दी बड़ी राहत, मिलेंगे ये फायदे

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वित्त मंत्री ने पेंशनरों के लिए स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तारित करने की घोषणा की.

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की घोषणा करते हुए नौकरीपेशा से लेकर पेंशनधारकों  का खास ध्यान रखा है. वित्तमंत्री ने कल बजट के दौरान कहा कि नई कर व्यवस्था में अब  वेतनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगियों  के लिए  मानक कटौती यानी स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का लाभ देने का प्रस्ताव किया गया है. इससे पहले पुरानी कर व्यवस्था  के तहत कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया जाता था.

बजट 2023 में पेंशनधारकों को  सरकार ने राहत प्रदान की है. वित्त मंत्री ने पेंशनरों के लिए, मानक कटौती के लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तारित करने की घोषणा की. इसके तहत 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ होगा. वहीं,  न्यू इनकम टैक्स स्लैब में फैमिली पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को अब 15,000 रुपये के स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का लाभ मिलेगा.

आपको बता दें कि पुरानी कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ 2005 के बजट से पहले तक कर्मचारियों को मिलता रहा था. लेकिन 2005 के बजट में इसे खत्म कर दिया गया था. वित्त मंत्रालय ने 2018 के बजट में 13 साल बाद एक बार फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन अर्थात मानक कटौती का लाभ लोगों को दिया. स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 2019 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन के सीमा को बढ़ाकर 50,000 हजार रुपये कर दिया गया था. इससे पहले 2018 के बजट के अनुसार, स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत कर्मचारियों को उसके वेतन से 40 हजार रुपये घटाकर ही टैक्स देने होते थे.

मानक कटौती या स्टैंडर्ड डिडक्शन वह कटौती या छूट है जो आपके निवेश और खर्च पर व्‍यक्तिगत तौर पर होती है. दरअसल यह वह रकम होती है, जिसे आपके अपनी आमदनी से सीधे-सीधे काटकर (घटाकर) अलग कर दी जाती है. बची हुई आमदनी पर ही टैक्स स्लैब के हिसाब से गणना की जाती है. वहीं, फैमिली पेंशन उस पेंशन को कहते हैं जो किसी कर्मचारी की मृत्‍यु के बाद उसके परिवारोंया  आश्रित को दी जाती है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, यह लाभ केवल न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को मिलेगा. वहीं 3 लाख रुपये तक आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

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