कॉमेडियन राजपाल यादव, पत्‍नी समेत 5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में दोषी

‘हंगामा’, ‘चुपके-चुपके’ और ‘मालामाल वीकली’ जैसी फिल्‍मों में नजर आ चुके कॉमेडियन एक्‍टर राजपाल यादव को लोन न चुका पाने के माले में दोषी करार दिया है. इस मामले में राजपाल यादव के साथ ही उनकी पत्‍नी और कंपनी को भी दोषी माना है. दिल्‍ली की कडकडूमा कोर्ट ने यह फैसला 2010 के एक मामले में दिया है, जिसमें उनपर 5 करोड़ रुपये का लोन न चुकाने का आरोप था. रिपोट्स के अनुसार लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं|

बताया जा रहा है कि यह मामला फिल्‍म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है, जिसे राजपाल यादव ने ही बनाया था. इस फिल्‍म के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने दिल्‍ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपये की राशि ली थी. यह फिल्‍म रिलीज भी हो गई और ठंडी साबित हुई. लेकिन अभी तक राजपाल यादव ने यह पैसा व्‍यापारी को वापिस नहीं किया. इसी मामले के चलते इस व्‍यापारी ने राजपाल यादव, उनकी पत्‍नी और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था|

जानकारी के अनुसार इस मामले में राजपाल को समन भेजा गया लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए पहुंचे. बता दें कि इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज था. धोखाधड़ी के इस मामले में दोषि‍यों को सजा का ऐलान 23 अप्रैल को हो सामने आ सकता है|

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