दिल्ली सरकार हुई सख्त: ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई

दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे गौतम गंभीर हों, इमरान हुसैन हों या कोई भी हों, नाम और पार्टी मायने नहीं रखती। तो वहीं कोर्ट का कहना है कि अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने पीएसए संयंत्रों के बारे में हाईकोर्ट को अवगत कराया और कहा कि 8 पीएसए में से 4 चालू हैं और एक 9 मई को चालू हो जाएगा. दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोविड- 19 को अलग-थलग, सौम्य, या स्पर्शोन्मुख रोगियों के लिए टेलीकॉन्स्पेक्टेशन के बारे में HC को अवगत कराया. मेहरा ने कहा कि डॉक्टर, जो संगरोध हैं, जिनके पास COVID19 हैं, लेकिन स्पर्शोन्मुख हैं, उन्हें भी उनकी सुविधा के अनुसार रोपित किया जा सकता है।

App में देनी होगी अस्पताल की जानकारी
कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन संकट से जूझ रही दिल्ली में मरीजों को अस्पतालों में बेड के लिए भी मारामारी करनी पड़ रही है. सरकार के तमाम दावों के बाद भी संक्रमित मरीज बेड के लिए परेशान हो रहे हैं. मरीजों को इसी परेशानी से बचाने के लिए अब दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी अस्पतालों को बेड के बारे में खास निर्देश दिया है।

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि वे दिल्ली कोरोना ऐप पर हर 2 घंटे में बेड की उपलब्धता की जानकारी देते रहें। सरकार का मानना है कि इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें बेड की तलाश में इधर-उधर भटकना पड़ता है। दिल्ली सरकार का यह आदेश राजधानी के सभी अस्पतालों के लिए जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों को हर 2 घंटे के भीतर ये अपडेट करते रहना होगा कि उनके पास बेड की उपलब्धता की क्या स्थिति है।

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