दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: आईनॉक्स फर्म राजधानी में ऑक्सीजन आपूर्ति करे

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन फर्म आईनॉक्स दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रखे और पानीपत संयंत्र हरियाणा को ऑक्सीजन की आपूर्ति करे। दिल्ली सरकार द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसके चलते मरीजों की जान को खतरा है।

इसके बाद कई अस्पताल ऑक्सीजन की ऑपूर्ति के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन फर्म आईनॉक्स को दिल्ली में आक्सीजन का आपूर्ति का निर्देश दिया है। वहीं पानीपत संयंत्र को हरियाणा में ऑक्सीजन का आपूर्ति करने के लिए कहा है।
वहीं गृहमंत्रालय के अधिकारी ने अदालत कोर्ट को बताया कि मंत्रालय अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति के लिए दिल्ली के नोडल अधिकारी के साथ लगातार संपर्क में है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह अपने आदेश को सख्ती से लागू करे। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो वे स्वर्ग और धरती को मिला सकती है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वेदांता प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है, जो तमिलनाडु में बंद था। हम इसे मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए फिर से खोल सकते हैं, जो मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। वेदांता प्लांट वर्तमान में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के कारण काम नहीं कर रहा है।

बता दें कि दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या सरकार के लिए इंसानी जीवन का कोई महत्व नहीं है कोर्ट ने केंद्र सरकार से औद्योगिक इस्तेमाल के लिए दी जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई को तुरंत रोकने के लिए कहा था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मरता हुआ नहीं देख सकते। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सभी संभावनाओं की तलाश नहीं कर रहे। हैं। इसके लिए आप चाहे भीख मांगें, उधार लें या चोरी करें। लेकिन अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया करायें।

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