युवक की हत्या के मामले में चार भाइयों को उम्र कैद

यूनिक समय, मथुरा। सेशन कोर्ट ने हत्या के एक मामले में चार सगे भाइयों को जीजा के कहने पर एक युवक को पीट-पीटकर मार डालने के मामले में आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा और अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि यह थाना हाईवे क्षेत्र की पुष्पांजलि कॉलोनी का मामला है।ं 28 सितम्बर 2014 को विजय रावत के दो पुत्रों वरुण रावत एवं तरुण रावत ने दो दिन पूर्व निकाले गए कॉलोनी के गार्ड विष्णु शर्मा पुत्र रमन निवासी धानौता ग्राम थाना कोसीकलां को शाम साढ़े छह बजे में कॉलोनी में घूमते पाया। उससे पूछा कि आखिर वह वहां क्या कर रहा है। विष्णु ने उनको गाली देते हुए कहा तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले तुम्हे तो वहं अभी देख लेता हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और कुछ ही देर बाद पालीखेड़ा गांव निवासी अपने चारों सालों दिनेश अशोक राम व नन्दू पुत्र रामदास के साथ पहुंचा। उन चारों ने आते ही तरुण रावत को घेर लिया और लाठी डण्डे और सरिया से मारपीट कर अधमरा कर दिया।

मामले के वादी वरुण रावत ने बताया गंभीर रूप से घायल तरुण को तुरंत राजमार्ग पर स्थित निजी हॉस्पीटल ले जाया गया।ं चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया लेकिन फिर भी एक आस में आगरा ले जाया गया वहां भी चिकित्सकों ने भी जवाब दे दिय। पुलिस ने एफ आईं आर में पांच नामजदों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त खून आलूदा लाठी, डण्डा व सरिया बरामद कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) विनीत कुमार (द्वितीय) की अदालत में चार्जशीट पेश की। फॉरेन्सिक टीम ने सभी हथियारों पर पाए गए खून के निशानों की मृतक के रक्त से पुष्टि कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।

न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को आजन्म कारावास एवं दस-दस हजार रुपए की सजा सुनाई। जुमार्ना न जमा करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। चारों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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