स्मृति ईरानी मानहानि मामला: कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिया आदेश, 24 घंटे में हटाएं ट्वीट

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की मानहानि मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 24 घंटे के अंदर ट्वीट हटाने का आदेश दिया है। मामला अवैध रूप से बार चलाने के आरोप से जुड़ा है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध बार चला रही थी। इस बयान के चलते स्मृति ईरानी खेड़ा के खिलाफ कोर्ट गईं हैं।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 23 जुलाई को दस्तावेज के हवाले से दावा किया था कि आबकारी विभाग ने स्मृति ईरानी की बेटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनकी बेटी पर गोवा के एक रेस्टोरेंट में फर्जी लाइसेंस पर शराब परोसने का आरोप लगा है। सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेज से यह जानकारी सामने आई है। स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम का रेस्टोरेंट चलाती हैं। उन्होंने शराब बेचने के लिए जिसके नाम पर लाइसेंस का नवीनीकरण कराया, उसकी मौत पिछले साल हो चुकी है।

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