गुजरात सरकार बड़ा ऐलान, नए ट्रैफिक नियमों में की कटौती!

अहमदाबाद। केंद्र सरकार ने हाल में मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में बदलाव करते हुए जुर्माने की रकम में भारी बढ़ोतरी की है. भारी भरकम जुर्माना लगने की खबरें पूरे देश से रोजाना आ रही हैं. अब इस मामले में गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला किया है. गुजरात सरकार ने जुर्माने की रकम को कम कर दिया है. सरकार ने मुख्‍य रूप से टू व्‍हीलर और कृषि काम में लगे वाहनों को ये छूट दी है.

गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है. इसमें हमने जुर्माने की रकम को कम किया है. मुख्‍यमंत्री ने ऐलान किया था कि गुजरात में नए नियम 16 सितंबर से अमल में आएंगे. हमने इसके लिए एक हाइ पावर कमेटी बनाई थी, इसमें हमने जुर्माने की रकम घटाने का निर्णय लिया है.

नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़े तो इतना भरना होगा जुर्माना

हेलमेट नहीं पहनने पर नए नियम के तहत जुर्माना 1000 रुपए है. लेकिन गुजरात में इसे बदलकर 500 कर दिया गया है.

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर नए नियम के तहत 1000 रुपये फाइन का प्रावधान है. गुजरात में इसे 500 कर दिया गया है.

बिना ड्राइविंग लाइसेंस व्‍हीकल चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना है. गुजरात में टू व्‍हीलर वाहन चालकों को 2000 हजार और बाकी वाहन को 3000 हजार जुर्माना देना होगा.

लाइसेंस, बीमा, पीयूसी आरसी बुक नही होने पर नए नियम के तहत ही जुर्माना देना होगा. यानी पहलीं बार 500 रुपये दूसरी बार 1000 रुपये जुर्माना.

ट्रिपल सवारी में नए नियम के मुताबिक 1000 जुर्माना है. लेकिन गुजरात में महज 100 रुपये जुर्माना देना होगा.

खतरनाक तरीके से वाहन चलाने नए नियम के मुताबिक 5000 रुपये जुर्माना है जबकि गुजरात में थ्री वीलर वाले को 1500, एलएमवी 3000 और बाकी के लिए 5000 रुपये जुर्माना होगा.

नए नियम में ओवर स्पीडिंग के तहत 2000 रुपये जुर्माना देना होगा. लेकिन गुजरात में 1500 रुपये होगा.

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