नए टेलीकॉम रूल में कंपनियों को फीस और पेनॉल्‍टी पर मिलेगी छूट, सस्‍ती हो सकती हैं मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं!

दूरसंचार क्षेत्र की सुविधा में सुधार के लिए बुधवार को भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 जारी किया गया। टेलीकॉम सेवाओं को और किफायती बनाने और कंपनियों को राहत देने के लिए कई नए नियम बनाए गए हैं। दूरसंचार विभाग (डीओटी) बताया गया है कि नए बिल के तहत दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को शुल्क और जुर्माने से छूट देने का प्रावधान है।

यदि दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता अपना लाइसेंस सरेंडर करता है, तो उसे शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 अक्टूबर तक जनता से फीडबैक मांगते हुए मसौदा विधेयक को सोशल मीडिया पर साझा किया। उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। मसौदा विधेयक से पता चलता है कि केंद्र सरकार दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से ली जाने वाली कुछ फीस माफ कर सकती है। फीस में प्रवेश शुल्क और लाइसेंस शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि सहित अन्य खर्च। आपका असाइनमेंट अंतिम ग्रेड में शामिल किया जाएगा। ब्याज, अतिरिक्त शुल्क और दंड सभी एक महत्वपूर्ण लागत को जोड़ सकते हैं।

बिल में स्‍पष्‍ट रूप से कहा गया है कि बिल में किसी भी सार्वजनिक आपात स्थिति के मामले में या भारत की सार्वजनिक सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के हित में, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था या किसी अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए यह छूट नहीं दी जा सकती है। मसौदे के तहत, ऐसे किसी मामले में सरकार संदेश को इंटरसेप्‍ट कर सकती है या उस पर पूछताछ भी की जा सकती है। ऐसे मामलों को देखने के लिए सरकार की ओर से अधिकारी भी अधिकृत किए जाएंगे।

 

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