युवक की हत्या में बाप-बेटे सहित चार को उम्रकैद

एक युवक की हत्या में बाप-बेटे और दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अपर जिला जज सप्तम की अदालत ने चारों पर चौदह-चौदह हजार रुपये जुर्माना भी किया है। सजा के बाद चारों को जेल भेज दिया गया।
13 मई 2008 को सुबह दस बजे बरसाना के गांव चिकसौली के पास ट्रैक्टर में भूसा ला रहे कमई बरसाना निवासी महादेव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महादेव उस समय अपने भाई मुकुंदा और पिता सिरिया के साथ आ रहा था। गोली मारने वालों ने पिता सिरिया और बेटे मुकुंदा को भी पीटा। पिता ने थाना बरसाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस जांच में गोपाल, सूरजपाल उर्फ हप्पी पुत्रगण भूपन सिंह, राम स्वरूप पुत्र वासुदेव और नेत्रपाल पुत्र रामस्वरूप के नाम समाने आए। अपर जिला जज सप्तम विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चारों अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

वारदात में प्रयोग किया गया तमंचा बरामद होने वाले अभियुक्त गोपाल और सूरज को तीन-तीन साल का अतिरिक्त कारावास दिया गया है। एडीजीसी प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि चारों अभियुक्त को गुरुवार को जेल भेजा है।

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