तीर्थ स्थल वाले वार्डों में मदिरा और मांस बिक्री के लाइसेंस निरस्त,  प्रशासन हरकत में आया

वरिष्ठ संवाददाता
मथुरा। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्डों के तीर्थ स्थल एरिया में मदिरा और मांस की बिक्री पर रोक लगाते हुए लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरु कर दी।  मथुरा-वृंदावन नगर निगम के  आयुक्त अनुनय झा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्म स्थान को आधार केन्द्र बनाते हुए वर्गाकार माप के अनुरूप 22 वार्ड इसकी परिधि में आते है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गणित के अनुसार जन्म भूमि से अधिकतम पौने दो किलोमीटर का एरिया प्रतिबंधित घोषित किया गया है।  डीगगेट क्षेत्र स्थित होटलों में मीट  की बिक्री किसी कीमत पर नहीं हो पायेगी। डीएम नवनीत सिंह चहल द्वारा जारी आदेश पर 22 वार्डों में संचालित मीट शॉप एवं नॉन वेज रेस्टोरेंट होटल के खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत किए गए पंजीकरण एवं लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर सभी क्षेत्रों में संचालित प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया । जिला खाद्य एवं अभिहित अधिकारी डा. गौरी शंकर ने सभी तीर्थ स्थल क्षेत्र में कोई भी मीट एवं मीट प्रोडक्ट का विक्रय नहीं होगा। यदि कोई कारोबारी डेरी, किराना, स्वीट सेंटर, कन्फेक्शनरी आदि का व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें शीघ्र लाइसेंस एवं पंजीकरण निर्गत किए जाएंगे। जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक करीब 45 अंग्रेजी, देशी शराब, वीयर,भांग की दुकानों को प्रतिबंधित स्थानों से हटाकर अनयंत्र शिफ्ट करने की व्यवस्था की जायेगी। इसको लेकर एडीएम कार्यालय में सहायक नगर आयुक्त के साथ विचार-विमर्श हुआ है।

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