महाराष्ट्रः कर्फ्यू के नए नियम जारी, सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगे जरूरी सामानों के दुकान

मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार जारी प्रतिबंधों के तहत नया आदेश जारी किया है। एमवीए सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी ग्रॉसरी, वेजीटेबल और फल की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी।

आदेश में कहा गया है कि सभी किराने का सामान, सब्जियों की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सभी प्रकार की खाद्य दुकानें (चिकन, मटन, पोल्ट्री, मछली और अंडे सहित), कृषि औजार और कृषि उपज से संबंधित दुकानें, पालतू पशुओं के भोजन की दुकानें केवल सुबह 7 बजे से 11 बजे ही खुलेंगी. यह आदेश एक व्यक्ति से लेकर एक संस्था तक पर लागू होंगे।

आदेश में कहा गया है कि जिन दुकानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच होम डिलीवरी कर सकते हैं. इन समयों को जिला प्रशासन द्वारा बदला जा सकता है. स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति के बाद 13 अप्रैल, 2021 के आदेश की धारा (2) के तहत किसी भी अतिरिक्त संस्था औक सेवा को जरूरी की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं।

गौरतलब है कि मुंबई में मंगलवार को सात हजार नए केस पाए गए जिसमें 87ः बिना लक्षण के मामले हैं. वहीं ठाणे में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,007 नए मामले आए, जिससे जिले में महामारी के कुल मामले बढ़कर 4,21,388 हो गए. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ये नए मामले सोमवार को सामने आए।

ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति की बड़ी चुनौती- टोपे
उन्होंने बताया कि वायरस से 40 और लोगों की जान चली गई, जिससे जिले में मृतकों की संख्या बढ़कर 6,982 हो गई. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी पालघर जिले में, कोविड-19 के मामले 68,795 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,348 तक पहुंच गई है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को कहा कि ब्वअपक-19 की दूसरी लहर चुनौतियां लेकर आई है. उन्होंने कहा कि पर्याप्त ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति की बड़ी चुनौती है. आईएमसी द्वारा आयोजित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में टोपे ने कहा कि राज्य सरकार समाधान के साथ चुनौतियों से निपटने के तरीकों का पता लगा रही है।

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