गृह मंत्रालय: कोविड—19 रोकथाम के लिए जारी किए नियम, 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू

नई दिल्ली। देश में गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। जो कि 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी। सरकार के निर्देश के मुताबिक केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों में टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा। सरकार के निर्देशों के मुताबिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या कम है वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसे 70 प्रतिशत पर लाया जाएगा। गहन परीक्षण के में पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए आईसोलेट करने की आवश्यकता है।

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