आज से दिल्ली में ऑड-ईवन नियम हुआ लागू, जानें छूट और जुर्माना

Delhi Odd Even Scheme आज से दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू हो गई है और इसके तहत इन नियमों का पालन करना होगा।

नई दिल्ली। एक बार फिर दिल्ली में आज यानि 4 नवंबर, 2019 से ऑड-ईवन नियम लागू हो गया है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे ऑड-ईवन के इस नियम से कुछ हद तक को राहत मिल सकती है। ऑड-ईवन नियम आज 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू रहेगा।

कैसा है नियम

इस नियम में रविवार को छूट मिलेगी और सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। ऑड-ईवन व्हीकल नियम सिर्फ निजी चार-पहिया वाहनों और टू-व्हीलर्स पर लागू है। इसमें इमरजेंसी व्हीकल्स और कमर्शियल वाहनों को छूट मिलेगी। इस नियम के तहत ईवन तारीख पर ईवन नंबर वाली कार चलेंगी और ऑड तारीख पर ऑड नंबर वाली कार चल सकती हैं। इस नियम का पालन दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को भी करना होगा।

नियम को तोड़ने पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एक बार जुर्माना लगने के बाद वाहन को छोड़ दिया जाएगा। जुर्माना लगने के बाद वाहन को आस-पास किसी पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं।

ऑड-ईवन नियम के तहत इन लोगों को राहत मिली है।

इस सूची में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उप राज्यपाल दिल्ली, मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, राज्य व केंद्र शासित राज्यों के सीएम, लोकसभा के नेता, राज्य सभा के नेता, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन लोकसभा, लोकायुक्त, एंफोर्समेंट वाहन, आपातकालीन सेवा वाहन, पायलट- एस्कोर्ट, एंबेसी के सीडी नंबर वाहन, सुप्रीम कोर्ट के जज, पैरा मिल्ट्री फोर्स,सीएजी, चेयरपर्सन यूपीएससी, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जज,  एसपीजी सिक्योरिटी वाहन, राज्य चुनाव आयोग दिल्ली, चंडीगढ़, चुनाव पर्यवेक्षक, चुनाव में लगे वाहन, रक्षा मंत्रालय की गाड़ी, मेडिकल वाहन, दिव्यांगों के वाहन, स्कूली बच्चों की गाड़ी, टू-व्हीलर,  महिलाएं, स्कूल वाहन, चुनाव आयुक्त, पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आदि को इसमें छूट मिलेगी

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