पोर्नोग्राफी केस : राज कुंद्रा ने CBI को लिखा लेटर, इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा- पुलिस ने मुझे फंसाया

पोर्नोग्राफी केस में फंसने के एक साल बाद शिल्पा शेट्टी  के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने CBI को एक पत्र लिखा है और खुद को बेगुनाह बताया है। राज कुंद्रा ने ट्विटर पर एक अखबार की कटिंग साझा की है और लिखा है, “मुट्ठीभर भ्रष्ट लोग पूरे संगठन को खराब करते हैं। अब यह तो वक्त की बात है।” राज ने इसके साथ CBI, इन्क्वायरी, मीडियाट्रायल, ट्रुथ और करप्शन को हैशटैग किया है।

Raj Kundra writes a letter to CBI claiming innocence in pornography case GGA

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक़, राज कुंद्रा ने अपने लेटर में कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी मेंशन किए हैं। राज के मुताबिक़, जो 4000 पेज की चार्जशीट फाइल की है, उसमें उनका नाम तक नहीं था। बावजूद इसके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। राज ने यह आरोप भी लगाया है कि मामले में गवाहों पर उनके खिलाफ स्टेटमेंट देने का दबाव बनाया गया था। राज कुंद्रा ने तो CBI को लिखे लेटर में यह तक कहा है कि वे ऐसे गवाहों के बारे में बताएंगे, जो इस बारे में गवाही देंगे। राज के मुताबिक़, उन्हें फंसाने वाले लोगों के पुलिस अधिकारियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। राज के अनुसार, पुलिस ऑफिसर्स ने अपना काला धन भी इन लोगों के साथ निवेश किया है।

राज कुंद्रा ने लेटर में दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया था, जिस पर OTT के ऐप चलते थे। उनके मुताबिक़, पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी, उसमें उन्होंने सिर्फ उन्हें बदनाम किया, जबकि 17 ऐप्स को हाईलाइट ही नहीं किया।

राज कुंद्रा ने दावा किया है कि उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स ने इस मामले में फंसाया था। उन्होंने मामले में जांच की मांग की है। कथिततौर पर राज ने लेटर में आरोप लगाते हुए लिखा है, “मैं एक साल तक चुप रहा। मीडिया ट्रायल ने मुझे तोड़कर रख दिया और मुझे 63 दिन आर्थर रोड जेल में बिताने पड़े। मैं अदालतों से इंसाफ मांगता हूं, जो कि मैं जानता हूं कि मुझे मिलेगा। मैं विनम्रतापूर्वक इन अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग करता हूं।”

राज कुंद्रा ने इससे पहले मुंबई में मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और केस में उन्हें डिस्चार्ज करने की मांग की थी। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक़, पुलिस को राज के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं मिलले कि उन्होंने कथित अपराध से किसी तरह का आर्थिक या अन्य तरह का लाभ कमाया हो।

 

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