स्पेशल जुर्माना: देशभर में लागू हुआ ये सख्त नियम,गाड़ी के ऐसे नंबर प्लेट पर लगेगा

देशभर में हर दिन वाहनों से संबंधित कई तरह के नियम लागू हो रहे है,जिसके कारण लोगों के बीच काफी ज्यादा चालान को लेकर डर का माहौल है.लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली से सटे आगरा में कुछ लोग अपना रुबाब झाड़ने के लिए यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है.शहर में कई बाइक और कारें ऐसी दौड़ रही है,जिनकी नंबर प्लेट पर नंबर की जगह दारु,नवाब तथा पापा,भाई जैसे अजीब शब्द लिखे हुए है.जिसके कारण वाहन का नंबर भी सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है.

लोगों द्वारा इस तरह के हरकत के कारण ट्रैफिक पुलिस की फोटो चालान व्यवस्था भी ऐसे लोगों के सामने पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है.सख्त नियम के बावजूद भी लोग अपने गाड़ी पर अपने मन मुताबिक नंबर को मॉडिफाई कर अपने स्टाइल में लिख रहे है.यहां पर किसी ने वाहन की नंबर प्लेट पर 4141 का पापा लिखा रखा है,तो किसी ने नंबर को नवाब और पंजाबी में बदल दिया है.इतना ही नहीं कई लोग तो अपने नंबर को दारु भी लिख चुके है,यानि की जैसे भी नंबर मॉडिफाई हो सकता है उसे कर के इस्तेमाल कर रहे है और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है.

प्रदेश के ऐसे सभी वाहन यातायात पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए है,क्योंकि वाहन का नंबर स्पष्ट नहीं होने पर यातायात नियम के उल्लंघन के बाद भी फोटो चालान नहीं कर पाते है.इस लिए इसके लिए चालान अलग से किया जा रहा है,जो फोटो चालान से बच रहे है उनके मैनुअल चालान काटे जा रहे है.

गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर ये कानून तोड़ा तो जाएंगे जेल

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक के नियम काफी सख्त हो गए हैं. नए एक्ट में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है. इसलिए आपको ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी होना जरूरी है. नंबर प्लेट को लेकर भी नियम कायदे हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है.

ट्रैफिक नियमों में बाइक, थ्री व्हीलर या कार के नंबर प्लेट को लेकर कई तरह के दिशानिर्देश हैं, जिनको फॉलो किया जाना जरूरी है. कई लोग नंबर प्लेट को लेकर लापरवाही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है.

ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक नंबर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नंबर लिखवा सकते हैं. नंबर साफ-साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि वो दूर से ही नजर आए. किसी भी दूसरे फॉन्ट से आड़े-तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है. स्टायलिश फॉन्ट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए. मोटर व्हीकल एक्ट के नियम नंबर 50 और 51 में इस बारे में जानकारी दी गई है.

गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर ये हैं नियम

बाइक और कार के साथ दूसरी गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर खास नियम हैं. इसमें 70 सीसी से नीचे की बाइक के नंबर प्लेट में फॉन्ट की लंबाई 15 एमएम, चौड़ाई 2.5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच में 2.5 एमएम की खाली जगह होनी चाहिए. अगर 70 सीसी से ज्यादा की बाइक या थ्री व्हीलर होता है तो नंबर वाले फॉन्ट की लंबाई 30 एमएम, चौड़ाई 5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप होना चाहिए.

500 सीसी के नीचे की बाइक या थ्री व्हीलर में नंबर के फॉन्ट की लंबाई 35 एमएम, चौड़ाई 7 एमएम और दो नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप होना चाहिए. 500 सीसी के ऊपर के सभी बाइक और कार की नंबर प्लेट में नंबर की लंबाई 65 एमएम, चौड़ाई 10 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच 10 एमएम का गैप होना चाहिए.नंबर प्लेट के कलर को लेकर नियम
नंबर प्लेट के कलर को लेकर भी नियम हैं. इन नियमों से व्हीकल के प्राइवेट या कमर्शियल होने की जानकारी मिलती है. मसलन प्राइवेट व्हीकल के नंबर प्लेट का बैकग्राउंड सफेद और उस पर ब्लैक कलर से नंबर लिखे होने चाहिए. एक या दो लाइन में नंबर लिखवा सकते हैं.

उसी तरह से कमर्शियल वाहनों के लिए पीले बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से नंबर लिखवाना चाहिए. अगर नंबर प्लेट का बैकग्राउंड पीला और उस पर लाल रंग से नंबर लिखे हों तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है. ट्रेड सर्टिफाइड वाहनों में लाल रंग के बैकग्राउंड में सफेद रंग से नंबर लिखे जाते हैं.

विदेशी राजनयिकों की गाड़ियों के नंबर प्लेट भी खास होते हैं. दिल्ली में रहने वाले विदेशी राजनयिकों की गाड़ी के नंबर प्लेट का बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है और उस पर सफेद कलर में नंबर लिखे होते हैं. उसी तरह से दिल्ली से बाहर रहने वाले विदेशी राजनयिकों की गाड़ी के नंबर प्लेट का बैकग्राउंड पीला होता है और उस पर ब्लैक कलर से नंबर लिखे होते हैं.

नंबर प्लेट पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और लिखवाना गैरकानूनी है. नंबर प्लेट मुड़ा-तुड़ा नहीं होना चाहिए. वो दूर से स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए. किसी भी तरह से गाड़ी के नंबर को छिपाना गैरकानूनी है.

नंबर प्लेट छिपाने पर हो सकती है जेल
अगर आप ट्रैफिक पुलिस के कैमरे से बचने के लिए गाड़ी का नंबर छिपाते हैं तो आपको जेल की सजा हो सकती है. ट्रैफिक पुलिस कैमरे से गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान ओनर के घर भेज देती है. इससे बचने के लिए अक्सर बाइक वाले नंबर प्लेट को किसी कपड़े या किसी और तरीके से ढंक देते हैं. लेकिन ऐसा करने पर कानूनन जेल की सजा हो सकती है.

मोटर व्हीकर एक्ट के मुताबिक गाड़ी का नंबर गलत लिखना, गलत तरीके से नंबर बदलना या उसे छिपाना गैरकानूनी है. इसके आरोपी पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हो सकता है.

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