सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और दो पत्रकारों को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब देने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस के साथ ही वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को कठघरे में खड़ा किया है।
सीएम त्रिवेंद्र मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि वकील कपिल सिब्बल को भी कठघरे में खड़ा किया है। उत्तराखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने उतावलापन दिखाया उससे साबित होता है कि शिकायतकर्ता उमेश शर्मा और कांग्रेस ने एक साजिश के तहत सीएम की छवि खराब करने के लिए इस आपराधिक षड़यंत्र को अंजाम दिया। उन्होंने कपिल सिब्बल पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरीश रावत स्टिंग प्रकरण में कपिल सिब्बल ने जिस उमेश शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वही कपिल सिब्बल अब ताजा मामले में उमेश शर्मा के वकील बनकर उमेश शर्मा को पाक साफ बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि एक जैसे केस में कपिल सिब्बल पक्ष-विपक्ष के वकील नहीं हो सकते।

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