सुशांत केस: रिया चक्रवर्ती बिना वारंट हाे सकती है गिरफ्तार, दर्ज है ये FIR

रिया चक्रवर्ती बिना वारंट हाे सकती है गिरफ्तार
रिया चक्रवर्ती बिना वारंट हाे सकती है गिरफ्तार

सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में पटना में मुकदजा दर्ज होने के बाद से ही बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में है। वहां टीम ने अभी तक कई लोगों से पूछताछ की है। बिहार पुलिस अभी तक रिया चक्रवर्ती तक नहीं पहुंची है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक टीम लगातार रिया चक्रवर्ती पर नजर रख रही है। रिया के छुपने की जगह का भी पता लग चुका है। मगर टीम सटीक समय का इंतजार कर रही है, ताकि उनसे सवालों के जवाब उगलवा सके।

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक वैसे अब तक हुए घटनाक्रम से यह साफ है कि रिया और उसका भाई पटना पुलिस के सामने नहीं आना चाहती हैं। रिया जानती हैं कि जिन धाराओं में उन पर पटना पुलिस ने केस दर्ज किया है, उसमें बगैर वारंट भी गिरफ्तारी संभव है। सीनियर क्रिमिनल लॉयर अरविंद कुमार मउआर ने बताया कि इन धाराओं के तहत पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है।

ये है आरोप : 

पटना में दर्ज केस में रिया पर आरोप है कि उसने सुशांत से पैसे लिए और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया। आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306 के तहत रिया पर केस दर्ज हुआ है।

लुकआउट नोटिस की तैयारी : 

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य अभियुक्त रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ भूमिगत हो गई हैं। सूत्रों की मानें तो दोनों का मोबाइल बंद है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पटना पुलिस की एसआईटी इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराए, ताकि दोनों देश से बाहर न भाग सकें। इसके लिए संबंधित विभाग को पत्र भी लिख सकती है।

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मुंबई पुलिस आगे सहयोग का दिया है आश्वासन
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि बिहार पुलिस की टीम को मुंबई पुलिस ने शुरुआत में अपेक्षित सहयोग नहीं की। पर, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने वहां बात की और आगे पूरा सहयोग का आश्वासन मुंबई पुलिस ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि मुंबई पुलिस सारे कागजात, घटना स्थल का फुटेज, पोस्टमार्टम आदि हमारी टीम को मुहैया कराए। टीम को ऑटो से वहां आना-जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें वाहन उपलब्ध कराए। उन्हें सुरक्षा दिलाए।

राज्य सरकार ने ट्वीट कर की अपील
सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने पटना में अपने पुत्र की मौत के मामले से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसकी जांच करना बिहार पुलिस का वैधानिक कर्तव्य एवं दायित्व है। सभी पक्षों को जांच में सहयोग करना चाहिए।

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