यूपी निकाय चुनाव: हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है सरकार : केशव प्रसाद मौर्य

उत्त्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया आ गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा, ‘नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!

इस बीच चर्चा है कि यूपी सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है. नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक भी की है। उस बैठक के बाद सीएम ने जोर देकर कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी, इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा, अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।

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