काम की बातः घर बैठे कराएं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस!

नई दिल्ली। कोरोना काल में अगर आपको भी अपना ड्रायविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है तो अब आप बिल्कुल परेशान न हो क्योंकि आप घर बैठे ही अपना आॅनलाइन रिनुअल करा सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है. देशभर में फैले कोरोना वायरस की वजह से भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचना हम सभी के लिए सेफ है. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन क्स् को रिन्यु करा सकते है।

कैसे करा सकते हैं रिन्यू
आपको सबसे पहले परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in जाना होगा.
यहां आपको “ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं” पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आवेदक को “डीएल सेवाओं” पर क्लिक करना होगा.
यहां पर आपको अपना डीएल नंबर के साथ सभी जरूरी जानकारी देनी होगी.
इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे.
इसके बाद किसी नजदीकी RTO कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा.
आरटीओ कार्यालय में आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा.
इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा.
बता दें कि ठीक इसी तरह से आप अपने आरसी को भी रिन्यू कर सकते हैं.रिन्यु कराने के लिए कौन से डॉक्युमेंट चाहिए-
आपको सबसे पहले फॉर्म डी डाउनलोड कर उसे भरना होगा.
इसके बाद स्कैन करके उसे अपलोड करना होगा.
इसके अलवा अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपको किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से भरवाया हुआ फॉर्म 1ए चाहिए होगा.
ओरिजिनल एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा.

देना पड़ता है फाइन
बता दें विभाग की ओर से डीएल एक्सपायर होने के बाद रिन्यु के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है. अगर आप 30 दिनों के बाद रिन्यु कराते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा. इसलिए समय रहते अपना ये काम करा लें.

अगर आपने भी ड्रायविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो जान लें कौन से डॉक्युमेंट चाहिए होंगे-
आप जब भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते है. तो सबसे पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनाता है. जिसकी वैधता मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार 6 महीने की होती है. इसी बीच आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको फोटो युक्त परिचय पत्र और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. जिसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते है. वहीं RTO द्वारा कराए गए टेस्ट में यदि आप पास हो जाते है. तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिनों के भीतर आपके निवास पर बाय पोस्ट भेज दिया जाता है.

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