यूपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक, सालाना 7% से ज्यादा फीस नहीं, 5 साल से पहले नई ड्रेस नहीं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी. योगी सरकार ने फीस को लेकर मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है. योगी कैबिनेट की बैठक में नए कानून पर मुहर लगा दी गई जिसके बाद अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी. प्राइवेट स्कूलों में अब सालाना सात फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ेगी.

योगी कैबिनेट का ये फैसला सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों पर लागू होगा. इतना ही नहीं ट्रांसपोर्ट से लेकर कैंटीन फीस भी अब अभिभावकों की इजाजत के बिना वसूल नहीं पाएंगे.

यूपी कैबिनेट की बैठक में किस कानून पर लगी मुहर?

दरअसल प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए योगी सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है. योगी सरकार सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों पर अपना फैसला लागू करेगी. स्कूल अब साल भर की फीस भी एक साथ नहीं ले सकते.

और क्या-क्या होंगे बदलाव?

स्कूल की ड्रेस पांच साल से पहले नहीं बदली जा सकेगी. ट्रांसपोर्ट और कैंटीन फीस के लिए अभिभावक की इजाजत लेना भी जरूरी होगा. इतना ही नहीं स्कूल या किसी खास दुकान से ड्रेस और किताब-कॉपी लेने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं किया जाएगा. ये सारे नियम सालाना 20 हजार से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों पर लागू होंगे.

बीजेपी ने किया था प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने का वादा

आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ पूरे यूपी में आवाज उठ रही थी. बीजेपी ने चुनाव के दौरान स्कूलों की मनमानी रोकने का वादा भी किया था. प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए योगी सरकार की तरफ से लिए गए फैसले की जानकारी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी.

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