कोरोना से हुई मौत पर भी इस सरकारी स्कीम से मिलेगा 2 लाख रूपये, ऐसे करें क्लेम

नई दिल्ली। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या जानकारों की मृत्यु कोरोना से हुई है तो उनके परिवार के सदस्य सरकार से 2 लाख रुपये के लिए क्लेम कर सकते हैं। एक सरकारी बीमा योजना है जहां आप क्लेम करेंगे तो आपको 2 लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी। दरअसल, सरकार के प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक तरह का टर्म इंश्योरेंस है जिसे हर साल रिन्यू करना होता है।

PMJJBY में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं। देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को PMJJBY शुरू की थी। इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। इसके लिए उसे सालाना 330 रुपये का प्रीमियम भरना होता है। इस बीमा को किसी भी बैंक का खाताधारक खरीद सकता हैं

जानिए क्या कहते हैं जानकार?
PMJJBY में बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मौत होने पर उसे बीमा कवर मिलता है। इसका मतलब इसमें कोविड से हुई मौत भी शामिल है। यहां किसी व्यक्ति की हत्या हो जाने या उसके आत्महत्या करने पर भी उसे बीमा कवर मिलता है। बैंक बाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी के मुताबिक, PMJJBY में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बीमा कवर का दावा बीमा खरीदे जाने के कम से कम 45 दिन बाद ही स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति की मौत किसी दुर्घटना में होती है तो ये शर्त मायने नहीं रखती।

जानिए दावा कैसे करें?
बता दें कि PMJJBY एक वार्षिक टर्म पॉलिसी है जिसमें बीमा कवर की गणना 1 जून से 31 मई के बीच होती है। ऐसे में जिस व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई हो उसका वित्त वर्ष 2020-21 में इस बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम भरा होना चाहिए। तभी उस व्यक्ति का नॉमिनी बीमा कवर के लिए दावा कर सकता है।

देने होंगे ये दस्तावेज
PMJJBY के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के भीतर ही नॉमिनी को दावा पेश करना होता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत व्यक्ति के मृत्यु का प्रमाणपत्र, मृत्यु का कारण जैसे दस्तावेज इकट्ठे करने में सामान्य दिनों में ही 30 दिन से अधिक लग जाते हैं। ऐसे में नॉमिनी को PMJJBY की पॉलिसी जारी करने वाले बैंक के साथ संपर्क में रहना होगा। बीमा कवर के लिए दावा पेश करते वक्त नॉमिनी को ठीक से भरा हुआ क्लेम फॉर्म, मृत्यु का प्रमाणपत्र, अस्पताल से छुट्टी की रसीद और एक कैंसल चेक जैसे दस्तावेज चाहिए होंगे। बैंक दस्तावेज स्वीकार करने के बाद संबंधित बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर क्लेम पूरा करने के लिए भेज देते हैं।

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