श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर दायर वाद का मामला, 10 दिसंबर को सुनवाई

यूनिक समय संवाददाता
मथुरा। जला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत ने  श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में दायर वाद पर सुनवाई  के लिए10 दिसंबर की नियत की है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से शैलेश दुबे, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से नीरज शर्मा और श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने अपने वकालतनामे कोर्ट में दाखिल किए। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कोई वकालत नामा दाखिल नहीं किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि अब इस मामले में 10 दिसम्बर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि  श्री कृष्ण विराजमान और लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अभिनेत्री समेत आठ लोगों ने जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में वाद दायर किया था । इसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान को 13.37 एकड़ जमीन सौंपने के साथ ही वहां से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी । दायर बाद में कहा गया था कि यह जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। लेकिन 1968 में इसका समझौता श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुआ था, जो अवैध है। इस मामले में अदालत ने बीते 16 अक्टूबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, शाही की मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को नोटिस जारी कर 18 नवंबर को जवाब मांगा था ।
घटनाक्रम पर नजर
-25 सितम्बर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया गया था।
-सुनवाई के बाद 30 सितम्बर को वाद खारिज हो गया।
12 अक्टूबर को इस मामले में जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई।
16 अक्टूबर को जिला जज की अदालत ने चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था

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